किसान पंजीयन के कार्य को गंभीरता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें – कलेक्टर कुन्दन धान खरीदी के दौरान कोई असुविधा नहीं हो इसके लिए नॉमिनी बनाने दी जा रही सुविधा, आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से नामांकित व्यक्ति के पहचान प्रमाणीकरण का विकल्प भी

vartamansandesh

अम्बिकापुर / कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीदी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी हेतु किसान पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई है।
इस संबंध में कलेक्टर कुन्दन कुमार ने शुक्रवार को समिति प्रबंधकों और खाद्य निरीक्षकों की संयुक्त बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में कहा कि किसान पंजीयन का कार्य गंभीरता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बैठक में समिति प्रबंधकों और प्रभारियों से उनके क्षेत्र में धान की कृषि की स्थिति और सिंचाई की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से भी रिपोर्ट लेने के निर्देश अपर कलेक्टर को दिए है.बैठक में जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि धान एवं मक्का उपार्जन सहित धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को कृषि विभाग के अंतर्गत अन्य योजनाओं का लाभ लेने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जारी किए गए निर्देशों के आधार पर इस वर्ष पूर्व के वर्षों की भांति कृषकों को पृथक से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अंतर्गत उनका गत वर्ष का पंजीयन कैरीफॉरवर्ड कर दी जाएगी। पूर्व वर्षों में पंजीकृत सभी किसानों को धान उपार्जन वर्ष 2023-24 हेतु धान पंजीयन में नॉमिनी नामांकन कर कैरी फॉरवर्ड करवाना अनिवार्य है, क्योंकि धान उपार्जन हेतु आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाया जाएगा, जिसके लिए पंजीयन में नॉमिनी रखना अनिवार्य है।

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